
उपायुक्त गोड्डा जिशान कमर की अध्यक्षता में Clinical Establishment Act एवं PCPNDT की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। जिसमें गोड्डा जिलान्तर्गत संचालित सभी अस्पताल/ क्लिनिक / नर्सिंग होम / पैथोलॉजी जांच घर / एक्स – रे संस्थान आदि का पंजीकृत होना अनिवार्य है। Clinical Establishment Act. 2010 के तहत अपने संस्थान का पंजीकरण हेतु एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से कराना है। इसके लिए वेबसाइट www.clinicalestablishments.nic.in पर जानकारी ली जा सकती है। बिना निबंधन के संचालित संस्थानों के खिलाफ Clinical Establishment Act. 2010 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित संस्थान के संचालकों की होगी, अपंजीकृत निजी संस्थान द्वारा चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराए जाने पर धारा 41 (1) के तहत आर्थिक दण्ड के प्रावधान के रुप में प्रथम बार 50000/- (पचास हजार) रू0 तक द्वितीय बार 200000 /- (दो लाख) रू० तक तृतीय बार 500000/- (पांच लाख) रू0 तक है।
उक्त बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि PCPNDT के तहत सभी संस्थानों का नियमित रूप से जांच किया जाएगा एवं जो संस्थान नहीं चल रहे हैं उसे बंद करने के निदेश दिए गए।
मौके पर सिविल सर्जन गोड्डा अनंत कुमार झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा आनंद मोहन सिंह, जेएसएलपीएस के डीपीएम राहुल रंजन, सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।
