
11 फरवरी 2023 को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालतका होगा आयोजन।
Sahibganj:झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची की ओर से 11 फरवरी 2023 को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
★ इस दौरान उन्हींने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उनसे सम्बंधित विभागों के निर्गत नोटिस को ससमय संबंधित पक्षकारों को तमिला कर तमिला रिपोर्ट संबंधित विभाग में जमा करवाने का निर्देश दिया जिससे मुकदमों में पक्षकार स्वयं या अपने पैरवीकार विद्वान अधिवक्ता से मिलकर विचार विमर्श कर मामले को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निष्पादित करा सकेंगे। क्योंकि पक्षकारों का अपने पैरवीकार विद्वान अधिवक्ता पर अटूट विश्वास होता है और वे अपने अधिवक्ता के सुझाव पर निश्चित तौर पर अमल करते हैं।
उन्होंने बैठक के माध्यम से सभी विद्वान अधिवक्ताओं से अपील किया है कि पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदों से अवश्य ही अवगत कराएं । उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो सुलहयोग्य होते हैं तथा पक्षकार सुलह करने को तैयार भी होते हैं परंतु उन्हें न्यायालय से नोटिस नहीं मिला होता है।
ऐसे मामले के पक्षकार भी संबंधित न्यायालय या विभाग के कार्यालय से संपर्क कर बिना नोटिस के भी अपने मामले का निष्पादन करा सकते हैं बशर्ते सभी पक्ष विपक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में मौजूद रहें।
प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि अब तक पांच हजार मुकदमें चिह्नित हो चुके हैं जिसमें तीन हजार से ज्यादा मुकदमों के पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया जा चूका है और बाकी मुकदमों के नोटिस सम्बंधित पक्षकारों को भेजने की प्रक्रियाधीन है | इसके अलावा अन्य विभिन्न विभागों से भी संपर्क किया गया है जिससे अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील कि है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समय और पैसे की बचत होती है। लोग सुलह के आधार पर ज्यादा से ज्यादा मामले को निपटाने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य भाग लें।
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, विघुत अधिनियम के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, भरण पोषण के वाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद ), पारिवारिक वाद सभी प्रकार के दीवानी एवं सुलहनीय फौजदारी मामले, राजस्व संबंधित मामले, सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
बैठक में लंबित वादो के साथ साथ प्री लीटीगेशन से संबंधित जितने भी विवाद है उसे समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया एवं इसके लिये राष्ट्रीय लोक अदालत के मंच को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया गया ।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी राहुलजी आनंदजी , जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संतोश कुमार गर्ग, भुमि सुधार उपसमाहर्ता जयवर्धन कुमार, सूचना एवं जन-संपर्क पदाधिकारी सविता सिंह के साथ-साथ जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
★ इस संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस के दिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से कार्यावधि तक साहेबगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयकर्मी या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज या उनके व्हाट्सअप नंबर- 9471521725 पर संपर्क किया जा सकता है।
