सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।।


जिला जनसंपर्क विभाग कार्यालय में पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन  कर ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी दी गई l

जिला  जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार ने पत्रकारों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गोड्डा जिला में अपनी सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों/पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ की विस्तृत चर्चा करते हुए बीमा से जुड़ी अहम जानकारी दी, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ प्रेस/मीडिया को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित  है इस प्रतिबद्धता के तहत  जिले में अपनी सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों/पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादन हेतु इच्छुक पत्रकार/मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
आवेदन संबन्धित शर्तें एवं प्रावधान निम्नवत है :-
1- इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं l
2- आवेदन के साथ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध QR Code के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से राशी का 20 प्रतिशत (3049/_तीन हजार उनचास )पत्रकार/मीडिया कर्मी को स्वयं जमा करना होगा l
3- शेष वार्षिक प्रीमियम की राशि का 80 प्रतिशत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4- किसी भी परिस्थिति में नगद चेक एवं बैंक ड्राफ़्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
5- उक्त योजना हेतु आवेदन  5/02/2023 तक  करना अनिवार्य है अधिक जानकारी के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय से सम्पर्क करें।
6- इस संबन्ध में निदेशक जनसंपर्क निदेशालय झारखंड रांची का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा l
7- बीमा योजना संबन्धी शर्तों एवं प्रावधानों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in से प्राप्त की जा सकती है l
8- आवश्यकतानुसार जनसंपर्क कार्यालय में भी आकर बीमा फॉर्म भर सकते हैं l
9-  बीमा फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज स्वयं का स्नातक या समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो,  ब्यूरो द्वारा जारी परिचय पत्र,बैंक पासबुक या कैंसल चेक,नॉमिनी और बच्चे का आधार कार्ड  और फोटो अनिवार्य है l
10- पात्रता के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष  होनी चाहिए l

मौके पर सूचना जनसंपर्क विभाग के कर्मीगण, सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु  उपस्थित थे l

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