
रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन कहां तक उचित है,हाई कोर्ट।।
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा, रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन कहां तक उचित है, बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन तो नहीं है? हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रांची नगर निगम से यह भी पूछा है की शहर के बार एवं रेस्टोरेंट में पार्किंग की सुविधा के लिए क्या पहल की गई है, कोर्ट ने इस पर रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रांची में अधिक संख्या में रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
बीते दिनों के राज्य सरकार ने जारी किया था एक एसओपी, एसओपी में मंदिर, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान समेत रिहायशी इलाकों के लिए नियम बनाया गया है, 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी बार रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश दिया गया था। इस बाबत में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है, मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
