फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष कैम्प लगाया गया।।


अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी गोड्डा के निदेशानुसार खाद्य कारोबारियों की सुविधा हेतु आज दिनांक- 12.04.2023 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, डॉ0 मोईन अख्तर के द्वारा अनुमण्डल कार्यालय, गोड्डा परिसर में फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक विशेष कैम्प लगाया गया।विशेष कैम्प में कुल 202 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ।

अभिहित अधिकारी – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि खाद्य कारोबारियों की सुविधा हेतु गोड्डा अनुमण्डल के विभिन्न प्रखण्ड कार्यालयों में भी फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन कैम्प का आयोजन किया जायेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अबतक फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन नहीं किए है वे कैम्प में आकर या खाद्य सुरक्षा शाखा, अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क कर यथाशीघ्र लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन लेना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबारियों को फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना वैध फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालन करने पर पांच लाख रूपया तक का जुर्माना तथा छः माह के कारावास का प्रावधान है।

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