
अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्रीमती जेसी विनीता केरकेट्टा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय यथा- होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, भंडारक, उत्पादक, ठेला-खोमचा, मिठाई दुकान, परिवहक, फल-सब्जी के दुकान, सरकारी / अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, मेडिकल स्टोर, मीट / मछली / मुर्गा के दुकानदारों, विक्रेता उत्पादन, भण्डारण, वितरण, प्रसंस्करण, लेवलिंग, पैकेजिंग, परिवहन, आयात-निर्यात इत्यादि हेतु फुड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस निमित्त विभिन्न माध्यमों से पूर्व में भी सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया गया है।
खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए दिनांक- 12.04.2023 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक अनुमण्डल कार्यालय, गोड्डा परिसर में फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु एक विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। फुड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन लेने हेतु कैम्प में निम्न कागजात लाना अनिवार्य है। फूड रजिस्ट्रेशन (जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक ) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची
(1) आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि ) (2) पासपोर्ट साईज कलर फोटो 1 पीस (3) व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र ( बिजली बिल / Sale Deed / रेंट एग्रीमेंट आदि) (4) आवेदन शुल्क 100 (एक सौ रूपये प्रतिवर्ष । फूड लाईसेंस (जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-
(1) आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) (2) व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र ( बिजली बिल / Sale Deed / रेंट एग्रीमेंट आदि ) (3) जी०एस०टी० पेपर (4) स्वघोषण पत्र ( व्यवसाय के लेटरहेड में) (5) फूड सैफ्टी मैनेजमेंट प्लान का स्व अभिप्रमाणित पेपर (व्यवसाय के लेटरहेड में) (6) पानी का जांच रिपोर्ट (7) फिटनेस प्रमाण पत्र ( 8 ) प्रोप्राईटर / डाईरेक्टर्स की सम्पूर्ण विवरणी ( पता / मो० नं० / ई०मेल आई डी आदि ) (9) मैनयूफैक्चरिंग हेतु (i) युनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित (ii) मशीनों की सूची (iii) ले-आउट / ब्लूप्रिंट (iv) रिकोल प्लॉन ( 10 ) आवेदन शुल्क- 2000 से 7500 प्रतिवर्ष ।
अभिहित अधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि बिना वैद्य फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालन करने पर पांच लाख रूपया का जुर्माना तथा छः माह के कारावास का प्रावधान है। सभी खाद्य कारोबारकर्ता को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रतिष्ठान / दुकान का फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000 के ‘कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिसके लिए खाद्य कारोबारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
