
आज दिनांक 28.01.2023 को पुलिस अधीक्षक, गोड्डा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के कार्यालय कक्ष में पोक्सो एक्ट एवं जे०जे० एक्ट से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।
उक्त कार्यशाला में निम्नांकित बातों पर विस्तृत चर्चा की गई, जो निम्नवत है।
पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के द्वारा जिले के सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को पोक्सो एक्ट एवं जे०जे० एक्ट से संबंधित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु पुलिस आदेश सं0 78 / 2020 में दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन हेतु विस्तृत रूप से निर्देशित किया गया तथा बाल कल्याण पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
विनय कुमार चौधरी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति गोड्डा के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिलें में बाल हित में कार्य करने वाले / सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं / एजेंसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
नीरज कुमार मिश्रा, सदस्य बाल कल्याण समिति गोड्डा के द्वारा बताया गया कि बालक / बालिका जो कि सी०एन०सी०पी० की श्रेणी में आते है, उसे 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि इसमें किसी प्रकार की सहायता / मदद की आवश्यकता हो तो समिति से सम्पर्क करे, ताकि हमलोग आपकी मदद कर सकें।
रितेश कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से बतायी गयी तथा JCL, CNCP, SJPU. DCPU, बालगृह, पर्यवेक्षणगृह, विशेषगृह इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
राजेश कुमार गुप्ता, विधि-सह-परिवीक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पोक्सो एक्ट एवं जे०जे० एक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई।
