गोड्डा:महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर / तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन का निदेश प्राप्त है। इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को रू०- 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS / PFMS के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
अतएव गोड्डा जिलान्तर्गत वैसे योग्य लाभुक जिनका उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो, आवदेक स्वयं केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय / राज्य / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्ति और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए. आयकर अदा करने वाला परिवार नहीं हो तथा जिन लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
अतः राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर / तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी :-
“आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी।
पेंशन आवेदन हेतु आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज पेंशन आवेदन के साथ जमा करें :-
1. 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति ।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
3. बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति ।
4. दो पासपोर्ट साईज फोटो
5. ट्रांसजेंडर / तृतीय लिंग संबंधी प्रमाण पत्र ।
6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र |