झारखंड राज्य में  सर्वजन पेंशन योजना का लाभ।।

● जिले  के सभी बुजुर्गों हेतु “बुढ़ापे की लाठी” बना सर्वजन पेंशन योजना

● इस योजना के तहत 60 वर्ष या उनसें अधिक सभी वर्गों के पात्रता धारी लाभुकों को राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है पेंशन का लाभ

● इस योजना के लागू होने से  अब तक गोड्डा जिले के 47398 जनों को राज्य संपोषित सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किया गया है लाभान्वित

● राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के कुल 87152 जनों को मिल रहा है लाभ
झारखंड राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने का प्रतिफल है कि अब तक पेंशन से वंचित राज्य के सुपात्र लाभुक सरकार द्वारा लागू की गई सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं। सभी छूटे हुए वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति एवं एचआईवी/एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया गतिमान है।

गोड्डा जिले में नवंबर 2021 से  राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के द्वारा लागू सर्वजन पेंशन योजना के उपरांत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत 33875, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत 4541, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 1232 मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ पेंशन योजना तहत 15 तथा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना तहत  3735 जनों को पेंशन का लाभ मिला है।

सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के 60 वर्ष या से अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष या से अधिक उम्र की निराश्रित महिला तथा 5 वर्ष या से अधिक उम्र के दिव्यांग तथा एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति को लाभ देने का प्रावधान किया गया है तथा योजना का लाभ सभी को आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता एवं  राशन कार्ड की बाध्यता को समाप्त कर सीधे वोटर आईडी कार्ड से योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

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