
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त गोड्डा ए्वं पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ,संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा -निर्देश।
आज उपायुक्त गोड्डा जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा नाथू सिंह मीना के द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई ,जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के आलोक में विभिन्न सुरक्षोपाय के क्रियान्वयन को लेकर सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए।
पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं की प्रवृति का आकलन करते हुए वैसे दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों / स्थानों की पहचान का निर्देश दिया गया, जहां बार-बार दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। समिति को जानकारी दी गई कि उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार के अनुश्रवण गठित समिति द्वारा झारखण्ड का दौरा प्रस्तावित है, जो किसी भी जिले में जाकर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर सकती हैं।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परंपरागत एवं नए सुरक्षोपायों पर चर्चा करते हुए उनके क्रियान्वयन का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया, ताकि हताहतों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।
स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर, लाईट रिफ्लेक्टर, साइनेज, रबर स्ट्रिप रोलिंग ब्रेकर आदि सुरक्षोपायों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सकती है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी हेतु मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूकता के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है।
तीनों सड़क खंडो पोड़ैयाहाट से पथरगामा, पथरगामा से महागामा तथा महागामा से मेहरमा में एक एक स्थान चिन्हित करते हुए CSR के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के लिये विशेष रूप से एक-एक एंबुलेंस के नियोजन का निर्देश सिविल सर्जन, गोड्डा को दिया गया।
साथ ही सभी थानों में एक-दो स्ट्रेयर, विशेष रूप से तैयार प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन, गोड्डा को दिया गया CSR से मिले एंबुलेंसों को थानावार टैग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
हिट एंड रन के मामलों में प्रतिवेदन भेजने के स्तर पर थानों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और अविलंब वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि मृतक के परिजनों को यथाशीघ्र हिट एंड रन संबंधी मामलों में नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किया जा सके।
सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से बल्नरेबल स्पॉट्स पर सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने हेतु PWD एवं NHAI के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार की ‘गुड समारिटन योजना के तहत पुरस्कृत करने एवं प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु सिविल सर्जन को आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सभी थानों से आए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जबतक ट्रैफिक नियमों के उल्लघन के आरोप में पकड़े गए वाहन स्वामियों द्वारा चालान की राशि का चालान रिसीट नहीं दिखाया जाता है, तब तक गाड़ी को छोड़ना नहीं है।सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों, अंचल पदाधिकारियों, परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की दिशा में अगले 15 दिनों तक वृहद अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाना है और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना है।
गोड्डा बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसों के लाइसेंस, फिटनेस और पॉल्युशन से संबंधित मामलों की संपूर्ण जांच करने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा को दिए गए।
सर्किट हाउस से कारगिल चौक, कारगिल चौक से रौतारा चौक में रोड पर अतिक्रमण के मामलों से सख्ती से निपटने का निदेश पदाधिकारियों को दिया गया और अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया।
जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर प्रशासन जितना सख्त होगी, उतना ही यह जनता के हित में होगा।
उक्त बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा / महागामा, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, गोड्डा / महागामा, विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारी विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
