एनसीडी सेल ने बच्चों को COTPA 2003 के प्रावधानों से अवगत कराया।।


तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाले घातक दुष्परिणाम एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के क्रम मे जिले के दो प्रखंडों के विद्यालयों में जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए सेल के कर्मी ने बताया कि जागरूकता अभियान के क्रम मे सदर प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय , कठौन में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी श्री मुनमुन अंसारी , श्रीमती सुधा कुमारी एवं श्रीमाती भाग्यशिला, पथरगामा, प्रखण्ड मे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खैरा मे सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रीमती ज्योति पूर्ति श्रीमति पुष्पा मरंडी एवं श्री सूरज महतो के द्वारा उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यशाला में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की उपस्थिति में सभी छात्रों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुये भविष्य मे कभी भी तंबाकू उत्पाद सेवन नहीं करने का शपथ दिलाया गया। बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं प्रदर्शन के अनुरूप उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन छात्रों को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद शपथ ग्रहण के माध्यम से विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने तंबाकू के प्रयोग से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज के लोगों को इसके सम्भावित खतरों से आगाह करने का संकल्प दिलाया गया।

उक्त कार्यशाला मे विस्तारपूर्वक तंबाकू प्रयोग के घातक परिणाम के साथ तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान नियमावली की चर्चा की गयी।

कार्यशाला में बताया गया कि शिक्षण संस्थान परिसर में एवं परिसर के बाहर 100 गज के क्षेत्र मे तंबाकू उत्पाद का सेवन एवं बिक्री करना कानूनी प्रतिबंधित है। नियम का उलंघन करने वाले व्यक्ति पर COTPA 2003 के प्रावधानों से कानूनी कार्यवाही की जाती है जिसके तहत ऐसे व्यक्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है या फिर कारावास हो सकती है अथवा दोनों हो सकता है।

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